महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 56 लाख रुपये का जुर्माना, कंपनी देगी चुनौती

डीएन ब्यूरो

महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) लिमिटेड पर अपने दोपहिया कारोबार के संबंध में जीएसटी से पहले की व्यवस्था में उपलब्ध इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट को गलत तरीके से जीएसटी-तंत्र में आगे बढ़ाने के लिए 56 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) लिमिटेड
महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) लिमिटेड


नयी दिल्ली:  महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) लिमिटेड पर अपने दोपहिया कारोबार के संबंध में जीएसटी से पहले की व्यवस्था में उपलब्ध इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट को गलत तरीके से जीएसटी-तंत्र में आगे बढ़ाने के लिए 56 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक एमएंडएम ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी को सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, खंड-4, अहमदाबाद दक्षिण के कार्यालय के सहायक आयुक्त से महिंद्रा टू-व्हीलर्स लिमिटेड (एमटीडब्ल्यूएल) के दोपहिया वाहन कारोबार के संबंध में 56,04,246 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। इस कारोबार को एमटीडब्ल्यूएल से अलग कर एमएंडएम में विलय कर दिया गया था।

इसमें कहा गया, “आदेश इस आधार पर पारित किया गया है कि जीएसटी-पूर्व तंत्र में उपलब्ध इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) क्रेडिट की शेष राशि गलत तरीके से जीएसटी-तंत्र में आगे बढ़ाई गई थी।”

कंपनी ने कहा है कि मूल्यांकन के आधार पर अपील दायर की जाएगी और उसे ‘अपीलीय स्तर पर अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और उसे नहीं लगता कि उक्त आदेश से कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।’’

 










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