महाराष्ट्र: लोक अदालत ने सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत संबंधी मामले का निपटारा किया

डीएन ब्यूरो

ठाणे जिले में बेलापुर की एक लोक अदालत ने 2017 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार और हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन के बीमाकर्ता के बीच 81 लाख रुपये में समझौता कराकर मामले का निपटारा कर दिया। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर


ठाणे: ठाणे जिले में बेलापुर की एक लोक अदालत ने 2017 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार और हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन के बीमाकर्ता के बीच 81 लाख रुपये में समझौता कराकर मामले का निपटारा कर दिया। अदालत के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

शनिवार को समझौता होने के बाद अधिकारी ने दावा किया कि बेलापुर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) में यह निपटारे की सबसे अधिक राशि है।

नीलेश शंबाजी शिवशरण (32) के परिवार ने न्यायाधिकरण को बताया कि नीलेश एक निजी कंपनी में वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम करता था। मुलुंड-ऐरोली सड़क पर 29 अक्टूबर, 2017 को उसकी टैक्सी के एक अन्य वाहन से टकरा जाने से उसकी मौत हो गई।

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मामले में दावा करने वालों में नीलेश की पत्नी, मां और नाबालिग बेटा शामिल थे। उन्होंने एमएसीटी को बताया कि नीलेश को प्रति माह 45,223 रुपये का वेतन मिलता था।

उन्होंने उनकी आकस्मिक मृत्यु के लिए एक करोड़ रुपये का दावा किया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार दावे में टैक्सी मालिक और उसकी बीमा कंपनी को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था।

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अधिकारी ने कहा कि शनिवार को आयोजित लोक अदालत के दौरान वाहन के बीमाकर्ता द्वारा व्यक्ति के परिवार को 81 लाख रुपये के मुआवजे के भुगतान को लेकर समझौता हुआ।










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