महाराष्ट्र: हत्या के प्रयास के मामले में परिवार के सात सदस्यों को अग्रिम जमानत
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में एक ही परिवार के सात सदस्यों को अग्रिम जमानत दे दी है। इस घटना में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक कार्यकर्ता पर हमला हुआ था और उसके लिए जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया गया था।
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में एक ही परिवार के सात सदस्यों को अग्रिम जमानत दे दी है। इस घटना में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक कार्यकर्ता पर हमला हुआ था और उसके लिए जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया गया था।
विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. भागवत ने कालवा थाने को निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकों को प्रति व्यक्ति 25 हजार रुपये का बांड और इतनी ही राशि (25 हजार रुपये) के एक या दो मुचलके जमा करने पर जमानत पर छोड़ दिया जाए।
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पुलिस ने फरवरी में वंदना राजू शेट्टी, नीलम राजू शेट्टी, सुभांगी स्वपनिल उदाता, सोनल भबन शेट्टी, राजेन्द्र कृष्ण शेट्टी, विशाल राजू शेट्टी और गणेश बबन शेट्टी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि घटना के तीन साल बाद प्राामिकी दर्ज की गई है और देरी की कोई वजह नहीं बतायी गयी है। घटना 2020 की है।
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