महराजगंज: भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी जोरों पर, अब हरकत में आया विभाग, जारी किया ये आदेश

डीएन संवाददाता

भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए तस्करों ने नया उपाय ढ़ूंढ़ निकाला है। एक शिकायत के बाद विभाग अब हरकत में आया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ठूठीबारी-गोरखपुर मार्ग की बसों के जरिये तस्करी (फाइल फोटो)
ठूठीबारी-गोरखपुर मार्ग की बसों के जरिये तस्करी (फाइल फोटो)


महराजगंज: भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र ठूठीबारी से गोरखपुर समेत अन्य स्थानों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के लिए तस्करों ने नये तरीके खोज निकाले हैं। तस्करी के बढ़ते मामलों और शिकायत के बाद विभाग अब हरकत में आ गया है। तस्करी को रोकने के यूपी रोडवेज के बस चालकों और परिचालकों के लिए सख्त आदेश जारी किया गया है। 

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), महराजगंज डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने तस्करी के मामलों को रोकने के लिए सभी बसों के चालकों और परिचालकों को कड़े निर्देश दिये हैं। इस आदेश में चालकों और परिचालकों को बसों में किसी भी तरह के पैकेटों को नही रखने को कहा गया है। आदेश के मुताबिक अवैध मादक पदार्थों और ज्वलनशील पदार्थों को बसों में रखने वाले चालकों और परिचालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक मादक पदार्थ तस्करों द्वारा ठूठीबारी से गोरखपुर के लिए संचालित होने वाली बसों के चालकों और परिचालकों को कुछ लालच देकर दवाइयों या अन्य तरह के बॉक्स में पैक मादक पदार्थों के पैकेट दिये जाते हैं। ये बस चालक इन्हें गंतव्य पर पहुंचकर बताये गये व्यक्ति को सौंप देते हैं और वह व्यक्ति इसे आगे सप्लाई करता है। कई बार इन बस वालों को यह भी पता नहीं होता है कि कुछ पैसों के लालच में वे जिस पैकेट को लेकर जा रहे हैं, उसमें आखिर है क्या? 

बसों द्वारा मादक पदार्थ पहुंचाने के कारण ये तस्कर पुलिस और कानून की नजरों में धूल झोंकने में सफल हो जाते हैं और आसान तरीके से तस्करी का रैकेट यथावत चलता रहता है। 

इस मामले में एक अधिवक्ता हैप्पी रुनियार ने भी महाप्रबंधक यूपीएसआरटीसी, गोरखपुर को एक लिखित शिकायत दी थी। इस शिकायत की जांच के बाद सहायक प्रबंधक, यूपीएसआरटीसी, महराजगंज डिपो ने भी सभी बस चालकों और परिचालकों को आदेश जारी कर बसों में किसी भी तरह के अवैध पैकेटों के रखने और उन्हें ले जाने पर रोक लगा दी है। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है।    










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