

दो मई को पंचायत चुनाव की मतगणना में शामिल होने के लिये उम्मीदवारों और एजेंटों के कोरोना टेस्ट को लेकर उमड़ी भीड़ संबंधी डाइनामाइट न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने RT- PCR जांच के नियमों में कुछ ढील दे दी है। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
महराजगंज: दो मई को होने वाले पंचायत चुनाव की मतगणना में शामिल होने के लिये प्रत्याशियों और एजेंटों के लिये कोरोना RT- PCR टेस्ट (नैगेटिव) जरूरी किया गया है। इस टेस्ट के लिये आज जिले भर में सुबह से ही संबंधित लोगों की भीड़ जांच के लिये उमड़ पड़ी। डाइनामाइट न्यूज ने जांच केंद्रों पर उमड़ी भीड़ से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। अब जिला प्रशासन ने भी इस भीड़ के मद्देनजर कोविड-19 टेस्ट की जांच के नियम कुछ ढीले कर दिये हैं।
जिला प्रशासन की ओर से सीडीओ गौरव सिंह सोगरवाल ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी हास्पिटलों में जांच के लिये उमड़ती भीड़ और संबंधित दिक्कतों को देखते हुए नियमों में बदलाव किये जा रहे हैं। नये नियम के तहत मतगणना में शामिल होने वाले प्रत्याशी या अभिकर्ता अब जिले के किसी भी सरकारी, निजी लैब या जिले बाहरी किसी भी सरकारी या निजी लैब से टेस्ट करा सकते हैं। किसी भी लैब से 72 घंटे पूर्व कराये गए RT- PCR टेस्ट रिपोर्ट अब मान्य होगी।
रिपोर्ट के नैगेटिव होने पर ही किसी को मतगणना में शामिल होने की इजाजत दी जायेगी। यह रिपोर्ट जांचकर्ता को मतगणना के दिन लानी होगी। महराजगंज के अलावा दूसरे जनपदों की निजी लैब और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की 72 घंटे पूर्व कराई गई RT- PCR टेस्ट मान्य होगा।
प्रशासन के नये आदेश के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की RT-PCR Test report मतगणना के दिन तक नहीं मिल पाती है तो उसके लिए मतगणना स्थल पर एंटीजेन टेस्ट किट की भी व्यवस्था रहेगी और एंटीजेन टेस्ट कराने के बाद ही मतगणना स्थल तक जाने की अनुमति मिलेगी।
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