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महराजगंज: घुघली थाने के तत्कालीन थानेदार मनीष सिंह यादव के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। एक मामले में पीड़ित को जब कहीं से भी न्याय नहीं मिला तो उसने कोर्ट का रुख किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद घुघली के तत्कालीन थानेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार यह मामला वर्ष 2019 का है। चार साल पहले 14-15 अप्रैल की आधी रात को घुघली थाने में तैनात तत्कालीन थानेदार मनीष सिंह यादव ने नौतनवा निवासी नरसिंह पाण्डेय के मोबाइल नंबर पर फोन कर एक मामले में पैरवी न करने को लेकर फोन किया। पीड़ित की शिकायत के अनुसार थानेदार मनीष सिंह यादव ने नरसिंह पांडेय को फोन पर जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फ़ंसाने की धमकी दी।
थानेदार से मामले में पैरवी न करने की धमकियां मिलने के बाद पीड़ित नरसिंह पांडेय ने मामले में पुलिस समेत कई जगह शिकायत की लेकिन कही सुनवाई नही हुई जिसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का रुख किया।
कोर्ट ने 7 जून 2023 को घुघली थाने के वर्तमान थानेदार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेशित किया है कि वह इस प्रस्तुत प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करना सुनिश्चित करें। लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।
Published : 28 June 2023, 6:15 PM IST
Topics : अदालत घुघली थाना धमकी पूर्व थानेदार मनीष सिंह यादव महराजगंज मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
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