महराजगंज: नाबालिग लड़की से गैंगरेप में दो दरिंदों को अदालत ने सुनाई ये कठोर सजा

महराजगंज जनपद में दो साल पहले एक नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 31 October 2023, 7:10 PM IST
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महराजगंज: जनपद के थाना सिंदुरिया क्षेत्र अंतर्गत दो साल पहले 13 वर्षीय नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भागा ले जाने और उसके साथ गैंगरेप के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने गैंगरेप के दो आरोपियों को दोषियों करार देते हुए दोनों दरिंदों को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास  की सजा सुनाई है। 

अदालत ने 2021 में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप में रंजन प्रजापति एवं अमरेंद्र शर्मा को दोषी करार दिया।  अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने धारा 376 (डी) के तहत दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही साथ कुल ₹30000 के अर्थ दंड से भी दोषियों को दंडित किया है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।    

डाइनामाइट न्यूज़ के विधि संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा राधेश्याम चौधरी पुत्र पराग निवासी ग्राम सभा भेड़िया, थाना सिंदुरिया, जनपद महाराजगंज ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 26 फरवरी 2021 को वह काम करने ईंट भट्ठा पर गया था। इस बीच उसकी 13 वर्षीय पुत्री को रंजन प्रजापति पुत्र प्रहलाद एवं अमरेंद्र पुत्र गणेश शर्मा , बहला फुसलाकर भगा ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया।

राधेश्याम चौधरी की तहरीर पर थाना सिंदुरिया में मुकदमा अपराध संख्या 10/2021 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 (डी) 504, 506, भारतीय दंड संहिता एवं 3/ 4,  पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचक द्वारा न्यायालय में विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा रंजन प्रजापति एवं अमरेंद्र शर्मा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।  

इस मामले में अदालत ने दर्जनों गवाहों और साक्ष्यों को पेश किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा का ऐलान किया।

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