महराजगंज: बलात्कार के बाद नाबालिग लड़की की हत्या का प्रयास, कोर्ट ने 4 माह में सुनाया फैसला, दरिंदे को मिली ये कठोर सजा

डीएन संवाददाता

महराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में एक मासूम लड़की के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

अदालत ने रेप के दोषी को सुनाई सजा
अदालत ने रेप के दोषी को सुनाई सजा


महराजगंज: जनपद के थाना पुरंदरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा  बढ़या में 26 फरवरी 2023 को 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार एवं हत्या करने के प्रयास के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने रेप और हत्या के प्रयास को दोषी को चार महीने के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही साथ दोषी को 25000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक महराजगंज के अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप व हत्या के प्रयास के मामले में धर्मेंद्र पुत्र राजकुमार उर्फ कुमारे निवासी. सेमरहिनि, टोला सुरपार नर्सरी,  थाना पुरंदरपुर जनपद महराजगंज को दोषी करा दिया। अदालत ने धारा 376 ए/बी भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत दोष को आजीवन सश्रम कारावास के साथ ही साथ कुल 25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 

इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष के साधारण कारावास के साथ ही साथ अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया।

इस मामले में वादी ने थाना पुरंदरपुर ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। वादी ने पुलिस को दर्ज रिपोर्ट में बताया था दिनांक 26 फरवरी 2023 को 2:30 बजे दिन में उसकी 6 वर्षीय पुत्री बकरी चरा रही थी, उसी समय धर्मेंद्र पुत्र राजकुमार उर्फ कुमारे  उसकी पुत्री को पुलिया के नीचे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 

पत्रवाली के मुताबिक बच्ची जब काफी देर तक नहीं देखी गई तो उसकी दादी ढूंढते हुए पुलिया के पास गई, जहां नीचे से पीड़ित बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां आरोपी धर्मेंद्र वादी की 6  वर्षीय पुत्री का गला दबाकर हत्या का प्रयास कर रहा था। 

इस मामले में मुकदमा संख्या 58 / 2023  दिनांक 26 फरवरी 2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पुरंदरपुर मे दर्ज किया गया और विवेचना अधिकारी द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक  ने 6 एवं 12 दस्तावेजी प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा सबूतों के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया।










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