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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी में लगातार गिरावट जारी है। कोरोना मामलों की घटती संख्या के साथ ही योगी सरकार राज्य में लगे प्रतिबंधों को भी समय-समय कर करती जा रही है। राज्य में कोरोना स्थिति की समीक्षा को बाद सरकार ने वैवाहिक समारोह समेत धर्म-कर्म व मांगलिक कार्यों के लिये नई गाइडलाइन जारी की है। इस तरह के कार्यों में शामिल होने के लिये अब लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है लेकिन कोविड-19 प्रोटोकाल का सशर्त पालन किया जाना जरूरी है।
राज्य में कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद रविवार को गृह विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब शादी तथा अन्य मांगलिक कार्यों व संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिये अधिकतम व्यक्तियों की संख्या सौ कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे समारोह में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना के अन्य नियमों मसलन सोशल डिस्टेंशिंग, मास्क आदि का अनिवार्य पालन जरूरी होगा।

इसके साथ ही बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके साथ-साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी।
Published : 19 September 2021, 4:46 PM IST
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