Uttar Pradesh: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने केस में 5 साल की सजा, जानिये पूरा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने केस में कोर्ट ने 5 सजा की सजा का फैसला सुनाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 23 September 2022, 3:52 PM IST
google-preferred

लखनऊ:  यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने केस में कोर्ट ने 5 सजा की सजा का फैसला सुनाया। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बैंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 5 सजा की जेल के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा का भी ऐलान किया।

लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। इस मामले की वर्ष 1999 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज है।

यह भी पढ़ें: यूपी एसटीएफ ने यूपी टीईटी का पेपर आउट करने वाले गिरोह के वांछित सदस्य को लखनऊ से किया गिरफ्तार

कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट समेत अलग अलग धाराओं में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को 3 दिन में दूसरे मामले में यह सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें: फर्जी कॉल सेंटर का किया भण्डाफोड़, जीवन बीमा के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, सरगना समेत चार गिरफ्तार

सरकारी वकील राव नरेन्द्र सिंह के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्तार को गैंगस्टर के इस ताजा मामले में ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी। इससे दो दिन पहले मुख्तार अंसारी को एक अन्य मामले में कोर्ट ने सात साल जेल की सजा सुनाई।

No related posts found.