शराब बिक्री: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की दुकानों में शराब बेचने पर मद्रास उच्च न्यायालय की रोक के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर शुक्रवार को स्थगनादेश जारी किया, साथ ही संबंधित पक्षों से जवाब तलब भी किया।

Updated : 15 May 2020, 4:01 PM IST
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की दुकानों में शराब बेचने पर मद्रास उच्च न्यायालय की रोक के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर शुक्रवार को स्थगनादेश जारी किया, साथ ही संबंधित पक्षों से जवाब तलब भी किया।

तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिये राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी।

न्यायालय ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में दुकानों में शराब की बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया था।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले बी. रामकुमार आदित्यन एवं अन्य को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। (वार्ता)
 

Published : 
  • 15 May 2020, 4:01 PM IST

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