Jind : हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने हत्या के चार साल पुराने एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास


जींद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने हत्या के चार साल पुराने एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव अलेवा निवासी ज्योति ने एक अगस्त, 2018 को पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसके ससुर बल्ली (46) की खेत में बने चौबारे में किसी ने हत्या कर दी।

पुलिस ने ज्योति की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव अलेवा निवासी राजेश उर्फ मंत्री का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजेश को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने राजेश को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।










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