जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने हत्या के चार साल पुराने एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर