बड़ी खबर: पत्नी की हत्या के आरोपी पति और सास को आजीवन कारावास, महराजगंज कस्बे में 24 वर्ष पहले दिया गया था दर्दनाक घटना को अंजाम
पत्नी की हत्या के आरोप में आज पति और सास को न्यायालय ने कठोर सजा का एलान किया है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर
महराजगंज: जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर वार्ड नंबर 6 में 2001 में पत्नी शकुंतला देवी कि दहेज की मांग को लेकर जलाकर मार डालने के मामले के आरोपी मनोज कुमार पटवा (पति) एवं फूलमती देवी (सास )को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव ने धारा 302, 498 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आजीवन कारावास के साथ ही साथ 3 वर्ष के सश्रर्म कारावास एवं कुल 1,24,000 / रू के अर्थदंड से दंडित किया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा दयानंद पटवा निवासी घघसरा बाजार, थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर ने थाना कोतवाली सदर महराजगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी पुत्री शकुंतला का विवाह दिनांक 8 मार्च सन 2000 को मनोज कुमार पटवा पुत्र कन्हैया लाल पटवा निवासी इंदिरा नगर वार्ड नंबर 6 थाना कोतवाली सदर जनपद महराजगंज के साथ हुआ था।
विवाह के दूसरे दिन मेरी पुत्री विदा होकर अपने पति के घर गई। मेरी पुत्री बार-बार यह शिकायत करती थी कि मेरे ससुराल के मेरे ससुर कन्हैया लाल पटवा, मेरे पति मनोज कुमार पटवा, सास फूलमती देवी, अजीया सास फुला देवी एवं देवर ध्रुव प्रसाद पटवा व काली प्रसाद पटवा सभी लोग दहेज में टीवी कलर एवं फ्रिज की मांग के लिए हमें प्रताड़ित करते हैं तथा जलाकर मार देने की धमकी देते हैं, वादी द्वारा अपने दामाद व उसके घर वालों को समझाने का प्रयास किया गया किंतु उक्त लोग दहेज की मांग करते रहे 15 मई 2001 को वादी को सूचना मिली कि सुबह 6:00 बजे उसकी पुत्री को जला दिया गया है।
16 मई 2001 को उसकी पुत्री शकुंतला की मृत्यु बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हो गई। इस सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 201/2001 अंतर्गत धारा 498 ए, 304, 302 एवं 3 डीपी, एक्ट दर्ज कर आरोपी अभियुक्तगण कन्हैया लाल पटवा ( ससुर) मनोज कुमार पटवा ( पति ) , फूलमती देवी (सास ) फुला देवी (अजिया सास) एवं देवर ध्रुव प्रसाद पटवा व काली प्रसाद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कार्यालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
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विचारण के दौरान ससुर कन्हैया लाल पटवा एवं अजिया सास फुला देवी की मृत्यु हो गई एवं देवर ध्रुव प्रसाद पटवा व काली प्रसाद पटवा को किशोर अपचारी घोषित कर दिया गया।
इस दौरान 10 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर उक्त सजा सुनाई गई है।