जानिये, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल के इस्तेमाल को लेकर शासन का यह नया आदेश

डीएन ब्यूरो

हाल ही में खोले गये अटल टनल पर बढते हादसों के मद्देनजर नया आदेश जारी कर दिया गया है। नये शासनादेश को आप डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं..

अटल टनल (फाइल फोटो)
अटल टनल (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बनी विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल के उद्घाटन के बाद से इसमें लगातार हादसों की खबर सामने आ रही है। बढते हादसों के बाद अब 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल के इस्तेमाल को लेकर कुल्लू के जिलाधिकारी द्वारा नया शासनादेश जारी किया गया है। इस टनल में अब अनावाश्यक आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के साथ ही कई तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी है।

कुल्लू के जिलाधिकारी द्वारा बुधवार को जारी किये गये नये शासनादेश में इस टनल से अनावाश्यक आवागमन को रोकने के साथ ही टनल के साउथ पोर्टल से 200 मीटर पहले से लेकर टनल के अंत तक हर तरह की फोटोग्रॉफी और वीडियो ग्राफी को भी अब प्रतिबंधित किया गया है।

शासन द्वारा जारी नया आदेश

इस इमरजैंसी एक्जिस्टि टनल में किसी तरह का अनावाश्यक आवागमन करने वालों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज कर उचित कार्यवाही की जायेगी।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को दुनिया की सबसे लंबी टनल का उदघाटन किया था। लेकिन उद्घाटन के बाद से इस टनल में दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी तरह के हादसों को रोकने के लिये यह नया आदेश जारी किया गया है।

दुनिया की सबसे लंबी इस अटल टनल में उद्घाटन के बाद से ही पर्यटकों के आने की संख्या भी लगातार बढती जा रही है, लेकिन वह नियमों का उचित तरीके से पालन नहीं होने के कारण लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। 

समझा जाता है कि नया आदेश जारी होने के बाद लोग नियमों का विधिवत पालन करेंगे और सड़क हादसों पर लगाम लग सकेगी। 
 










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