कुफरी लग्जरी होटल: अदालत ने कब्जा लेने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई

डीएन ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुफरी में एक लग्जरी होटल का कब्जा लेने के राज्य सरकार के आदेश पर शनिवार को रोक लगा दी और राज्य को होटल के दैनिक प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कुफरी लग्जरी होटल: अदालत ने कब्जा लेने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई
कुफरी लग्जरी होटल: अदालत ने कब्जा लेने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई


शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुफरी में एक लग्जरी होटल का कब्जा लेने के राज्य सरकार के आदेश पर शनिवार को रोक लगा दी और राज्य को होटल के दैनिक प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया।

अदालत ने पहले सरकार से यह बताने को कहा था कि क्या वह 15 दिसंबर तक ओबेरॉय समूह के ईस्ट इंडिया होटल्स (ईआईएच) के वाइल्डफ्लावर हॉल का अधिग्रहण करना चाहती है।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने कहा कि लेकिन ऐसा बताया गया है कि राज्य के अधिकारियों ने एक कार्यकारी आदेश जारी करके कार्रवाई की है और शनिवार सुबह परिसर का दौरा करके कार्रवाई शुरू कर दी।

अदालत ने कहा कि उसके द्वारा जारी निर्देशों पर मध्यस्थ के फैसले को लागू किया जाना चाहिए, न कि पक्षों द्वारा स्वयं इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अदालत ने सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।

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