खाकी का कारनामा: पूर्व हिस्ट्रीशीटर को अवैध रूप से दिया गनर, आरोप के बाद SHO सस्पेंड
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस आयुक्तालय के लोनी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अनिल राजपूत को निठौरा गांव के हिस्ट्रीशीटर चाहत राम को गनर के रूप में एक पुलिस आरक्षी मुहैया कराने के आरोप में शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस आयुक्तालय के लोनी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अनिल राजपूत को निठौरा गांव के हिस्ट्रीशीटर चाहत राम को गनर के रूप में एक पुलिस आरक्षी मुहैया कराने के आरोप में शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार पुलिस उपायुक्त (देहात) विवेक चंद्र यादव ने बताया, 'उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना हिस्ट्रीशीटर चाहत राम को गनर उपलब्ध कराने के आरोप में लोनी पुलिस थाने के एसएचओ अनिल राजपूत को निलंबित कर दिया गया है।'
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सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गनर उपलब्ध कराने से पहले पुलिस विभाग आवेदक की योग्यताओं की जांच करने के बाद मंजूरी देता है।
थानेदार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर हिस्ट्रीशीटर को गनर उपलब्ध कराया। अधिकारी ने बताया कि दोषी पुलिस निरीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच भी गठित की गई है।
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