केरल उच्च न्यायालय ने आरएसएस को सरकारा देवी मंदिर के परिसर में शाखा लगाने से रोका

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के हाथों में है।पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 12 September 2023, 12:31 PM IST
google-preferred

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के हाथों में है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक दो श्रद्धालुओं की याचिका का निस्तारण करते हुए अदालत का यह आदेश आया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या इसके सदस्यों को ‘‘मंदिर परिसर का अवैध उपयोग करने एवं अनधिकृत रूप से उस पर काबिज होने’’ से रोकने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।

अदालत ने पुलिस को टीडीबी को उसके पहले के आदेश के अनुपालन में जरूरी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया। बोर्ड ने अपने धर्मस्थल क्षेत्रों में आरएसएस पर शाखा लगाने और सामूहिक अभ्यास करने पर रोक लगायी थी।

न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजीत कुमार की पीठ ने हाल में एक आदेश में कहा, ‘‘त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के प्रबंधन वाले उक्त मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार चलाने के अभ्यास की अनुमति नहीं होगी। चिरायिनकीझू थाने के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी को पाबंदी का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने में जरूरी सहायता करेंगे।’’

केरल में मंदिरों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड ने 18 मई को नया परिपत्र जारी कर अपने अधिकारियों से पहले के आदेश का कड़ाई से अनुपालन करवाने को कहा था। पिछले आदेश में बोर्ड के अंतर्गत आने वाले धर्मस्थल क्षेत्रों में आरएसएस के शाखा लगाने या सामूहिक अभ्यास पर रोक लगायी गयी थी।

 

No related posts found.