Jammu Kashmir: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक हों में चुनाव, राज्य का दर्जा जल्द हो बहाल
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराये जाने चाहिये। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में जल्द चुनाव कराये जाने के भी निर्देश दिये है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के अलावा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी जल्द बहाल किया जाए।
बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही उसे केंद्र शासित प्रदेश सरकार का दर्जा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराये जाने चाहिये।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के प्रावधान को बरकरार रखा।
देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है।
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देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो जिस विशेष स्थिति के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया।
सीजेआई ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का इरादा कभी नहीं था
जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी। जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है।