Jammu Kashmir: उग्र विरोध-प्रदर्श के बाद सरोर टोल प्लाजा के आसपास धारा 144 लागू, जानिये पूरा मामला
जम्मू-कश्मीर में सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा (वाईआरएस) संगठन के व्यापक विरोध-प्रदर्शन के बाद सांबा जिला प्रशासन ने इस टोल प्लाजा के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
सांबा: जम्मू-कश्मीर में सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा (वाईआरएस) संगठन के व्यापक विरोध-प्रदर्शन के बाद सांबा जिला प्रशासन ने इस टोल प्लाजा के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि सांबा के जिलाधिकारी अभिषेक शर्मा ने सोमवार देर रात टोल प्लाजा और उसके आसपास धारा 144 लगा दी, जिसके तहत विशेष स्थान पर चार या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहता है।
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सोमवार को ‘युवा राजपूत सभा’ संगठन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इनमें से कुछ ने ढांचे को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर टोल प्लाजा बनाया गया है।
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कारोबार संस्थाओं समेत कई अन्य संगठनों ने टोल प्लाजा को हटाने की मांग की है। इनका कहना है कि लोगों को आवश्यक काम के लिए अपने घरों से बाहर निकलने पर अनावश्यक टोल का भुगतान करना पड़ता है।
टोल प्लाजा के बाहर ‘युवा राजपूत सभा’ संगठन के कार्यकर्ताओं के धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने रात में संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया।