जीएसटी से कैसे होगा फायदा, जानने के लिए पढ़ें ये खबर

जीएसटी ने कुछ टैक्स दरों पर अपनी सहमति जताई है। जीएसटी से आम जनता को किस तरह फायदा होगा, जानने के लिए पढ़िए ये रिपोर्ट..

Updated : 19 May 2017, 7:23 PM IST
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नई दिल्लीः गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के तहत 80 से 90 फीसदी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स के रेट तय कर लिए गए हैं। श्रीनगर में हुई दो दिन की बैठक में जीएसटी काउंसिल ने पहले दिन सभी नियमों को मंजूरी दे दी थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ जाहिर किया है कि 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। जीएसटी की नई दरों पर फैसले के बाद यह साफ है कि 1 जुलाई से नई दरें लगेंगी।

अरूण जेटली (फाइल फोटो)

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किन वस्तुओं पर कितना टैक्स

1. दूध और दही को जीएसटी की नई दरों में भी जीरो जीएसटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हालांकि मिठाई और दूध के बने उत्पादों पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।

2. चीनी, चाय, कॉफी (इंस्टैंट कॉफी को छोड़कर) और खाद्य तेल जैसी रोज उपयोग होने वाली वस्तुएं न्यूनतम टैक्स रेट 5 फीसदी होगा।

3. अनाज, विशेष रूप से गेहूं और चावल की कीमत कम होगी क्योंकि उन्हें जीएसटी से छूट मिलेगी।

4. ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाएं जैसे कि रेलवे और एयरट्रांसपोर्ट को 5 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा जाएगा क्योंकि इन सेक्टर से जुड़ा अहम इनपुट यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स (पेट्रोल-डीजल) को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

5. टेलिकाम सर्विसेज पर 12 फीसद रेट तय किया जाएगा। अभी इस पर सर्विस टैक्स 15 फीसद है। यानी जीएसटी में टेलिकॉम सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी।

6. फाइव स्टार होटलों पर 28 फीसदी रेट लागू होगा। नॉन एसी पर 12% और एसी के साथ लिकर लाइसेंस वालों पर 18 सर्विस टैक्स लगेगा।

7. ब्रांडेड गारमेंट पर जीएसटी की दर 18 फीसद तय की गई है।

8. 50 लाख या उससे कम सालाना टर्नओवर वाले छोटे रेस्टोरेंट्स की सर्विसेस पर 5% टैक्स लगेगा।

9. फाइनेंशियल सर्विस के लिए 18 फीसद का सर्विस टैक्स देना होगा।

10. बैंकिंग, इन्श्योरेंस समेत फाइनेंशियल सर्विसेज पर 18 फीसद की जीएसटी दर तय की गई है जिससे ये सर्विसेज महंगी हो जाएंगी।

Published : 
  • 19 May 2017, 7:23 PM IST

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