चेक कर लें आधार और पैन कार्ड नहीं तो 1 जुलाई से हो जाएगा बेकार

डीएन संवाददाता

अगर आपके के पैन कार्ड में कोई गड़बड़ी है और आप इसे रोज कल करवाने के लिए टाल रहे है तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है।

ग्राफ़िक चित्रण
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नई दिल्ली: पैन कार्ड धारकों के लिए 1 जुलाई की तारीख बेहद अहम है। दरअसल केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। हलांकि पैन कार्ड में नाम की दिक्कत की वजह से लोगों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक करने में काफी दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से भारी संख्या में पैन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन भेजे जा रहे है।

पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में दी गई आपकी डीटेल अलग हैं तो आप अपने पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट की वेबसाइट पर कर सकते हैं। वहीं आपको आधार में सुधार कराना है तो आधार केंद्र पर जाकर सुधार करा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

मौजूदा समय में देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैन कार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया। ऐसा इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स देने से बच जाते हैं। लिहाजा, देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी को रोकना आसान हो जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से पैन कार्ड (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) में दर्ज नाम को सुधारने के लिए हो रहे आवेदन में बढ़ोतरी हुई है।
 










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