डॉक्टर के प्रमाणपत्र को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, सरकार को दिये सत्यापन के निर्देश, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यदि जरूरी हो तो राज्य के सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में कार्यरत सभी चिकित्सकों के शिक्षा प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने के लिए कदम उठाए जाएं। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

केरल हाई कोर्ट
केरल हाई कोर्ट


कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यदि जरूरी हो तो राज्य के सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में कार्यरत सभी चिकित्सकों के शिक्षा प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि राज्य में चिकित्सकों के लिए नियुक्ति आदेश केवल उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों को विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सत्यापित और प्रमाणित करने के बाद ही जारी किए जाएं।

अदालत ने 26 जुलाई को दिये अपने आदेश में कहा, ‘‘यह राज्य में कड़ी मेहनत करने वाले चिकित्सकों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, जो हमारी ताकत और गौरव हैं। यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इस पेशे में अपराधी नहीं हों और ऐसा समाज में विश्वास पैदा करने के लिए भी है।’’

इसने इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को निर्देश जारी करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही।

याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने 20 लाख रुपये के मुआवजे की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 में कोल्लम जिले के तालुक मुख्यालय अस्पताल, करुणागप्पल्ली में प्रसव मामले में शामिल डॉक्टर की अक्षमता के कारण उन्होंने अपना बच्चा खो दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, उन्होंने कहा कि यदि चिकित्सक ने विवेकपूर्ण तरीके से अपना कर्तव्य निभाया होता तो बच्चे को बचाया जा सकता था।










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