हाई कोर्ट ने खारिज की आईआईटी में दाखिले के लिए छूट मांगने वाली याचिका

डीएन ब्यूरो

बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में दाखिले के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक के पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

बंबई हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
बंबई हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में दाखिले के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक के पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस. वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और सरकारी अधिकारियों को इस पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, “हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। छात्रों की शिकायतों पर विचार करना सरकार का काम है।”

इस वर्ष जारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस के नियमों के अनुसार यह परीक्षा देने के लिए छात्रों को 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए।”

कार्यकर्ता अनुभा सहाय की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि पिछले साल तक 75 प्रतिशत का पात्रता मानदंड लागू नहीं था। पात्रता मानदंड में अचानक बदलाव से लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं।










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