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नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार से रायल्टी को लेकर 12 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।
इस मामले को लालकुआं हल्द्वानी हल्दूचौड़ निवासी गगन पाराशर वह अन्य की ओर से चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में मैन्युअल खनन का प्रावधान है। खनन नियमावली में इसका साफ साफ उल्लेख है लेकिन प्रदेश की नदियों में मशीनों से खनन कार्य किया जा रहा है। (वार्ता)
Published : 19 December 2022, 5:05 PM IST
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