

विमानन कंपनी गो फर्स्ट के खिलाफ दो दिवाला समाधान याचिकाओं पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) आठ मई को सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली: विमानन कंपनी गो फर्स्ट के खिलाफ दो दिवाला समाधान याचिकाओं पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) आठ मई को सुनवाई करेगा।
संकट का सामना कर रही वाडिया समूह की गो फर्स्ट ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के साथ-साथ वित्तीय दायित्वों पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया है।
बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करने के बाद एनसीएलटी ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
अधिवक्ताओं के अनुसार, न्यायाधिकरण विमानन कंपनी के खिलाफ दायर दो दिवाला याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
एक याचिका विमानन कंपनी के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाली एसएस एसोसिएट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दायर की है जिसमें लगभग तीन करोड़ रुपये का दावा किया गया है।
दूसरी याचिका एक पायलट ने दायर की है। उसने अपनी सेवाओं के एवज में एक करोड़ रुपये से अधिक का बकाया होने का दावा किया है।
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