Harsh firing: दिल्ली की अदालत ने बिहार के पूर्व विधायक राजू सिंह और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए
दिल्ली की एक अदालत ने यहां एक फार्महाउस में नये साल की पूर्व संध्या पर आयोजित पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के मामले में बिहार के पूर्व विधायक राजू सिंह, उनकी पत्नी और दो अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का सोमवार को आदेश दिया। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने यहां एक फार्महाउस में नये साल की पूर्व संध्या पर आयोजित पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के मामले में बिहार के पूर्व विधायक राजू सिंह, उनकी पत्नी और दो अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का सोमवार को आदेश दिया। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई थी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा, ‘‘नये साल की पार्टी में आरोपी राजू सिंह द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाने का कृत्य यह दर्शाता है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि भीड़ भरी पार्टी में गोली चलाने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए, आरोपी राजू सिंह पर प्रथम दृष्टया भादंसं की धारा 304 (भाग-2) और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत मामला बनता है।’’
न्यायाधीश ने राजू सिंह की पत्नी रानू सिंह और उनके सहयोगियों रमेंद्र सिंह और राणा राजेश सिंह के खिलाफ सबूत नष्ट करने के आरोप तय करने का भी आदेश दिया।
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राजू सिंह की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने आरोप तय करने का विरोध करते हुए दलील दी कि अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ मामला तय करने के लिए सबूतों का अभाव है।
न्यायाधीश ने कहा कि भादंसं की धाराओं 201 (सबूत नष्ट करना) और 34 (साझा मंशा) के तहत रामेंद्र सिंह और राणा राजेश सिंह के खिलाफ तथा भादंसं की धारा 201 के तहत रेणु सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है।
हर्ष फायरिंग की यह घटना 31 दिसंबर, 2018 को राजनेता के फार्महाउस पर हुई थी। इस मामले में महिला की मौत होने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी में धारा 302 (हत्या) भी जोड़ी, जिसमें अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है।
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