दुष्कर्मी आसाराम के बेटे नारायण साईं को रेप के आरोप में उम्रकैद, 1 लाख का जुर्माना
दुष्कर्मी आसाराम के बेटे नारायण साईं को बलात्कार के मामले में आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। आजीवन कैद के अलावा नारायण साईं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नारायण साईं के खिलाफ यह फैसला सूरत सेशन कोर्ट ने दिया है।
सूरत: बलात्कारी आसाराम बापू के रेपिस्ट बेटे नारायण साईं को सूरत की सेशंस कोर्ट ने उमकैद की सजा सुनाई है। साथ उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। अब उसकी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरेगी। उसे सूरत की रहने वाली दो बहनों के साथ बलात्कार के आरोप में सजा सुनाई गई है।
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Gujarat: Narayan Sai, son of Asaram who was found guilty in a rape case by Surat Sessions Court, has been sentenced to life imprisonment. (file pic) pic.twitter.com/R80kNXo5v6
— ANI (@ANI) April 30, 2019
अगर नारायण साईं जुर्माने की रकम नहीं चुकाता है तो उसे एक साल और जेल में बिताना होगा। उसके सहयोगी रहे गंगा, जमुना और कौशल पर दस साल और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं रमेश मल्होत्रा को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने की भी घोषणा की है।
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गौरतलब है कि नारायण साईं ने एक महिला साधक के साथ अलग-अलग समय पर बलात्कार किया था। वहीं उसके पिता आसाराम भी बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों जेल में बंद हैं। इसके अलावा नारायण साईं की पत्नी ने भी उसपर अवैध संबंधों का आरोप लगाया था।