दुष्‍कर्मी आसाराम के बेटे नारायण साईं को रेप के आरोप में उम्रकैद, 1 लाख का जुर्माना

दुष्‍कर्मी आसाराम के बेटे नारायण साईं को बलात्कार के मामले में आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। आजीवन कैद के अलावा नारायण साईं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नारायण साईं के खिलाफ यह फैसला सूरत सेशन कोर्ट ने दिया है।

Updated : 30 April 2019, 7:00 PM IST
google-preferred

सूरत: बलात्कारी आसाराम बापू के रेपिस्ट बेटे नारायण साईं को सूरत की सेशंस कोर्ट ने उमकैद की सजा सुनाई है। साथ उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। अब उसकी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरेगी। उसे सूरत की रहने वाली दो बहनों के साथ बलात्कार के आरोप में सजा सुनाई गई है।

उम्र कैद की सजा सुनते ही सिर पकड़कर कोर्ट में रोने लगा आसाराम

अगर नारायण साईं जुर्माने की रकम नहीं चुकाता है तो उसे एक साल और जेल में बिताना होगा। उसके सहयोगी रहे गंगा, जमुना और कौशल पर दस साल और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं रमेश मल्होत्रा को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने की भी घोषणा की है।

नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को आजीवन कारावास, दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

गौरतलब है कि नारायण साईं ने एक महिला साधक के साथ अलग-अलग समय पर बलात्कार किया था। वहीं उसके पिता आसाराम भी बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों जेल में बंद हैं। इसके अलावा नारायण साईं की पत्‍नी ने भी उसपर अवैध संबंधों का आरोप लगाया था।

Published : 
  • 30 April 2019, 7:00 PM IST

Related News

No related posts found.