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नई दिल्लीः तकनीक के विस्तार के साथ-साथ सोशल मीडिया के जरिये युवाओं में प्रेम संबंधों और शादियों का चलन बढ़ गया है। लेकिन अगर कोई आपसे यह कहे कि आपने फेसबुक के माध्यम से शादी की है तो आपकी शादी टूटना तय है। तो आप क्या कहेंगे?
दरअसल उक्त टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है। यहां जस्टिस जेबी पार्डीवाला ने एक जोड़े को तलाक लेने की सलाह देते हुए कहा है कि फेसबुक पर तय होने वाली शादियों का टूटना निश्चित है।
बता दें कि राजकोट की रहने वाली फैंसी शाह फेसबुक के जरिये 2011 में जयदीप शाह के संपर्क में आई थी और नवसारी का रहने वाला जयदीप उन दिनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। फरवरी 2015 में दोनों ने अपने परिवार वालों की इजाजत से एक-दूसरे से शादी कर लिया लेकन शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे।
लिहाजा फैंसी ने अपने पति जयदीप, उसके भाई पीयूष और सास-ससुर के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवा दी। जहां जयदीप और उसके परिजन 2016 में अपने खिलाफ दर्ज मामले रद करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचा। मामले पर न्यायमूर्ति पार्डीवाला ने फैंसी और जयदीप से अपनी शादी तोड़कर आगे बढ़ने का सुझाव दिया।
सास-ससुर बरी, दुल्हे को राहत नहीं
न्यामूर्ति ने कहा कि मेरा ख्याल है कि दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाह खत्म करने की संभावना के बारे में सोचना चाहिए। अभी पति-पत्नी दोनों युवा हैं और वे भविष्य के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने सास-ससुर के खिलाफ तो आरोपों को रद कर दिया, लेकिन पति को राहत देने से इन्कार कर दिया। लेकिन पति जयदीप के खिलाफ कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई होने की बात कही है।
Published : 27 January 2018, 4:51 PM IST
Topics : गुजरात हाईकोर्ट फेसबुक शादी
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