'Modi Surname' Case: राहुल गांधी को मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने के किया इनकार, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राहुल गांधी को नहीं मिली अंतरिम राहत
राहुल गांधी को नहीं मिली अंतरिम राहत


अहमदाबाद: मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद गुजरात हाई कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद आदेश पारित करेगा। 

गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि वह राहुल गांधी की याचिका पर अंतिम फैसला गर्मी की छुट्टी के बाद सुनाएगा।

यह भी पढ़ें | वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दमदार तरीके से रखा राहुल गांधी का पक्ष, गुजरात हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले पर कही ये बातें

न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील को सूरत की सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी थी और मामले की सुनवाई के लिए आज यानी दो मई की तारीख मुकर्रर की थी।

गौरतलब है कि सत्र अदालत ने भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ गांधी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

पिछले बुधवार को न्यायमूर्ति गीता गोपी के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया गया था और त्वरित सुनवाई की मांग की गयी थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

यह भी पढ़ें | राहुल गांधी की याचिका पर दो मई को सुनवाई करेगा गुजरात हाई कोर्ट, जानिये मानहानि मामले में ये ताजा अपडेट

इसके बाद मामला न्यायमूर्ति प्रच्छक को सौंपा गया है।

मानहानि के इस मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था।










संबंधित समाचार