राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात HC की राज्य सरकार को फटकार, आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा कोई वकील

डीएन ब्यूरो

गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजकोट के एक गेमिंग जोन में लगी भीषण आग को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। बता दें कि इस हादसे में 12 बच्चों समेत 35 लोगों की मौत हो गई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात HC की राज्य सरकार को फटकार
राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात HC की राज्य सरकार को फटकार


राजकोट: गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को राजकोट गेम जोन हादसे को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा घटनास्थल से सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना का जिम्मेदार कौन है? हमें अब राज्य सरकार और सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। 

यह भी पढ़ें | 'सार्वजनिक हो वोटिंग डाटा' अपील पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिका की टाइमिंग पर उठाए सवाल

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत ने कहा, 'क्या आप सो रहे थे? हमें अब सरकार पर भरोसा नहीं है।' राजकोट के नाना-मावा इलाके में 25 मई की शाम को टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 12 बच्चों समेत 35 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, गेमिंग जोन में वेल्डिंग के काम के कारण आग लगी होगी क्योंकि वहां भारी मात्रा में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे।

यह भी पढ़ें | बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर लगाई रोक, राजनीतिक दलों और राज्य सरकार को दिए निर्देश

इस बीच राजकोट बार एसोसिएशन की ओर से आज एक अहम फैसला सुनाया गया। टीआरपी गेम जोन में लगी आग के बाद यह फैसला लिया गया है कि राजकोट में एक भी वकील आरोपियों की ओर से केस नहीं लड़ेगा। वहीं, अगर मृतक के परिवार वालों को कोई वकील नियुक्त करना हो तो पीड़ित परिवारों का केस मुफ्त में लड़ा जाएगा। 










संबंधित समाचार