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नयी दिल्ली: बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही संसाधनों की खरीद करने की गतिविधियों को लेकर सरकार ने बुधवार को दिशानिर्देश जारी किये।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, केंद्रीय बिजली मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश विद्युत (संशोधन) नियम 2022 के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, जिसे 29 दिसंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया था।
बिजली मंत्रालय बयान में कहा, “केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना ढांचे के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।”
बयान में कहा गया, “दिशानिर्देश सुनिश्चित करेंगे कि कम लागत में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा संसाधनों की अग्रिम खरीद के लिए एक रूपरेखा तैयार करके देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए।”
मंत्रालय ने बयान में कहा, “वे राष्ट्रीय स्तर से लेकर डिस्कॉम स्तर तक संसाधन पर्याप्तता के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करते हैं ताकि मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित हो सके।”
दिशानिर्देशों के अनुसार, बेहतर लागत पर भविष्य की मांग वृद्धि को विश्वसनीय रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक नई पीढ़ी की क्षमताओं, ऊर्जा भंडारण और अन्य संसाधनों का पहले से ही आकलन किया जाएगा।
Published : 29 June 2023, 1:29 PM IST
Topics : Central country govt guidelines power आपूर्ति दिशानिर्देश बिजली सरकार
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