सरकार ने 25 साल से पुराने तेल टैंकर, मालवाहक जहाजों के व्यापार लाइसेंस वापस लिए

सरकार ने 25 साल से अधिक पुराने तेल टैंकरों और सामान्य मालवाहक जहाजों के व्यापार लाइसेंस वापस ले लिए हैं। पोत परिवहन महानिदेशालय (डीजीएस) ने मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी किया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 1 March 2023, 11:36 AM IST
google-preferred

नयी दिल्ली: सरकार ने 25 साल से अधिक पुराने तेल टैंकरों और सामान्य मालवाहक जहाजों के व्यापार लाइसेंस वापस ले लिए हैं। पोत परिवहन महानिदेशालय (डीजीएस) ने मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी किया।

डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, इस कदम का मकसद समुद्र में जीवन की सुरक्षा को बेहतर करना और जहाजों के उत्सर्जन के मामले में वैश्विक नियमों का अनुपालन करना है।

मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, 25 साल से कम पुराने वाहनों के अधिग्रहण के लिए कोई पूर्व-तकनीकी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन 25 साल से अधिक पुराने जहाजों के लिए ऐसी मंजूरी लेना जरूरी होगा।

डीजीएस ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय जहाजों के बेड़े को आधुनिक बनाने की जरूरत को देखते हुए जहाजों के पंजीकरण एवं परिचालन से संबंधित नियमों की व्यापक समीक्षा की जरूरत है।