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नयी दिल्ली:सरकार ने साइकिल के 'रेट्रो रिफ्लेक्टिव' उपकरणों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानदंड जारी किए हैं। घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात को रोकने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के एक आदेश के मुताबिक साइकिल 'रेट्रो रिफ्लेक्टिव' उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 इस साल एक जुलाई से लागू होगा।
इस आदेश के मुताबिक अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री या व्यापार, आयात और भंडार तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन पर बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) चिह्न न हो।
हालांकि, यह आदेश निर्यात के लिए बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
आदेश में कहा गया है, ''कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत सजा का हकदार होगा।''
Published : 3 March 2023, 6:34 PM IST
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