
गोरखपुर: कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में विशेष पॉक्सो-1 न्यायालय ने आरोपी मानचंद को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अभियुक्त मानचंद पुत्र परशुराम निवासी इन्दरपुर गोला बसही, कैम्पियरगंज थाना को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 342, 323, 506 व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी पाया गया।
ऑपरेशन दोषसिद्धि" के तहत बड़ी कार्रवाई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन दोषसिद्धि" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी व सख्त पुलिस कार्रवाई के चलते यह सजा सुनाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव के निर्देशन में कैम्पियरगंज थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने अहम भूमिका निभाई।
एडीजीसी उमेश मिश्रा और एडीजीसी राघवेंद्र राम त्रिपाठी की प्रभावी दलीलों के चलते कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता और उसके परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
महिला अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाएगा।
Published : 24 March 2025, 7:52 PM IST
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