गुरुग्राम में इस सोसाइटी के निवासियों को 15 दिन में फ्लैट खाली करने का आदेश, जानिये क्या है वजह

डीएन ब्यूरो

गुरुग्राम प्रशासन ने सेक्टर 109 के चिंटेल्स पैराडाइजो सोसाइटी में एक अन्य टावर के निवासियों को 15 दिन के भीतर फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है। हाल की ऑडिट रिपोर्ट में इस टावर के ढांचे को निवासियों के लिए असुरक्षित घोषित किया गया था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

चिंटेल्स सोसाइटी के एक अन्य टावर
चिंटेल्स सोसाइटी के एक अन्य टावर


गुरुग्राम:  गुरुग्राम प्रशासन ने सेक्टर 109 के चिंटेल्स पैराडाइजो सोसाइटी में एक अन्य टावर के निवासियों को 15 दिन के भीतर फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है। हाल की ऑडिट रिपोर्ट में इस टावर के ढांचे को निवासियों के लिए असुरक्षित घोषित किया गया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की दो जून की ऑडिट रिपोर्ट में हाउसिंग सोसाइटी के जी टावर को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को टावर के लोगों को फ्लैट खाली करने का आदेश जारी किया।

इससे पहले, टावर डी, ई और एफ को ढांचागत ऑडिट के बाद असुरक्षित घोषित किया गया था। सोसाइटी में कुल नौ टावर हैं। पिछले साल डी टावर के आंशिक रूप से ध्वस्त हो जाने से दो लोगों की जान चली गई थी।

टावर खाली कराने के लिए जिला नगर नियोजक (प्रवर्तन) को नोडल अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। 14 मंजिला जी टावर में 56 फ्लैट हैं।

आदेश में लिखा है, ‘‘दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, टावर को खाली करने की आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’

यादव ने कहा, ‘‘हम निवासियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सोसाइटी से जाने की जरूरत है। हम आश्वस्त हैं और इस बात की गारंटी देते हैं कि पुनर्खरीद समझौते को लागू किया जाएगा।’’










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