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कुशीनगर: उतर प्रदेश गो-सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री यशवंत उर्फ अतुल को जिला न्यायालय ने कप्तानगंज थाने के मोहन मुंडेरा कांड के एक पुराने मामले में पांच साल कारावास की सजा न्यायालय ने सुनायी है। 2007 से 2012 तक रामकोला से भाजपा के विधायक रहे अतुल सिंह सपा नेता राधेश्याम सिंह को हराकर विधायक बने थे।
अतुल सिंह इस कांड में अभियुक्त थे। एडीजे चतुर्थ (एमपी एमएलए कोर्ट) विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई करते हुए अब से कुछ देर पहले यह फैसला सुनाया।
करीब 13 साल पहले मोहन मुंडेरा गांव में एक दलित बच्ची के साथ हुए बलात्कार के बाद हुए विवाद, आगजनी और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में अतुल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, इस मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। अतुल को पांच साल की कैद और दस हजार का जुर्माना सुनाया गया है।
Published : 24 October 2019, 6:08 PM IST
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