कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव को तीन साल की सजा, जानिये क्या है पूरा मामला

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को महाराष्ट्र में लोहारा कोल ब्लाक आवंटन में अनियमितता बरते जाने के मामले मामले में तीन साल की सजा। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 8 August 2022, 3:47 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को महाराष्ट्र में लोहारा कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता बरते जाने के मामले मामले में तीन साल की सजा देने के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना किया है।

यह भी पढ़ें: Bihar Politics: बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज, JDU और BJP की राहें होंगी जुदा? पढ़िये ये बड़े अपडेट

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने सजा की अवधि पर दलीलें सुनने के बाद गुप्ता को तीन साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने साजिश और धोखाधड़ी के मामले में दोषी कंपनी ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल) के निदेशक मुकेश गुप्ता को चार साल की सजा और दो लाख रुपये के जुर्माना किया है।

यह भी पढ़ें: PV Sindhu: कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु का कमाल, भारत को मिला 19वां गोल्ड, इस खिलाड़ी को किया चित

वहीं कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा को दो साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि 2005 और 2011 के बीच आरोपी व्यक्तियों ने एक आपराधिक साजिश रची और मंत्रालय को जीआईएल के पक्ष में 'लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक' आवंटित करने के लिए प्रेरित किया। (वार्ता)

Published : 
  • 8 August 2022, 3:47 PM IST