चारा घोटाला केस: CBI कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सुनाई 5 साल कैद की सजा, लगा इतने लाख का जुर्नामा

डीएन ब्यूरो

लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के केस में पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही लाखों का जुर्नामा लगाया गया है। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़े पूरी रिपोर्ट

CBI कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सुनाई 5 साल कैद की सजा (फाइल फोटो)
CBI कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सुनाई 5 साल कैद की सजा (फाइल फोटो)


रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में CBI कोर्ट  ने सोमवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं लालू के वकील का कहना है कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव की जमानत की अर्जी दी जाएगी। लेकिन जब तक बेल नहीं मिलती तब तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा।

15 फरवरी को झारखंड के रांची में CBI की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया है। इस मामले के 99 आरोपियों में से 24 को कोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं 46 आरोपियों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। 

बता दें कि डोरंडा कोषागार का ये चारा घोटला मामला सबसे बड़ा चारा घोटाला मामला था। जिसमें 139.35 करोड़ रुपये अवैध रूप से निकाले गए थे।










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