बैंकों से 55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गुजरात की कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

डीएन ब्यूरो

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने सूरत स्थित एक कंपनी, उसके शीर्ष अधिकारी और अन्य के खिलाफ बैंकों के समूह से 55.39 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में एक मामला दर्ज किया है।

खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (फाइल)
खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (फाइल)


अहमदाबाद: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने सूरत स्थित एक कंपनी, उसके शीर्ष अधिकारी और अन्य के खिलाफ बैंकों के समूह से 55.39 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में एक मामला दर्ज किया है।

जांच एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्राथमिकी 'श्री मांडवी विभाग सहकारी खंड उद्योग मंडली लिमिटेड', उसके प्रबंध निदेशक रवींद्र पटेल, अन्य व्यक्तियों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीबीआई ने गुजरात के सूरत शहर में रहने वाले आरोपियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों समेत तीन स्थानों पर छापेमारी कर अपराध में इस्तेमाल हुए दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अहमदाबाद शाखा से इस सिलसिले में एक शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में तीन बैंकों के एक समूह ने सूरत जिले के वडोद गांव में एक चीनी मिल स्थापित करने के लिए आरोपियों को 50.25 करोड़ रुपये का ऋण दिया था।

विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक ने ऋण की राशि का उपयोग चीनी मिल स्थापित करने के बजाय अन्य मद में कर बैंकों को धोखा दिया, जिससे उक्त बैंक समूह को 55.39 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

 










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