बच्चों के साथ मारपीट, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिए ये खास निर्देश, जानिये पूरा मामला
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने कांकेर जिले के दत्तक ग्रहण केंद्र में दो बच्चों के साथ मारपीट की घटना के बाद जिला न्यायाधीशों को बाल गृहों, दत्तक ग्रहण केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने कांकेर जिले के दत्तक ग्रहण केंद्र में दो बच्चों के साथ मारपीट की घटना के बाद जिला न्यायाधीशों को बाल गृहों, दत्तक ग्रहण केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कांकेर जिले की पुलिस ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित दत्तक ग्रहण केंद्र की एक महिला कर्मचारी के खिलाफ दो बच्चों की पिटाई करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि कांकेर जिले के शिवनगर स्थित दत्तक ग्रहण केंद्र में कर्मचारी द्वारा बच्चों के साथ बर्बरतापूर्वक मार-पीट किये जाने के संबंध में खबर प्रकाशित होने के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति भादुड़ी ने जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को निर्देश जारी किया है कि घटना के संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत कराई जाए।
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सचिव ने बताया कि न्यायमूर्ति भादुड़ी ने राज्य के सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों / डीएलएसए (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) अध्यक्ष,को भी निर्देश दिया है कि प्राधिकरण विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत उनके जिले के अंतर्गत आने वाले सभी बाल गृह, दत्तक ग्रहण गृह और आश्रमों (छात्रावासों) का निरीक्षण कराएं तथा प्रत्येक बच्चे से बातचीत करें।
निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना या कोई अन्य घटना की जानकारी मिलती है तब उस पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए।
कांकेर जिले में प्रतिज्ञा विकास संस्थान द्वारा संचालित 'विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण' की समन्वयक सीमा द्विवेदी द्वारा सुविधा केंद्र में दो बच्चों की पिटाई किए जाने का वीडियो शनिवार को सामने आया था। अधिकारियों के मुताबिक मारपीट की घटना पिछले साल हुई थी।
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अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने द्विवेदी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
उन्होंने बताया कि एक एनजीओ इस दत्तक ग्रहण केन्द्र को संचालित करता था और कांकेर जिला प्रशासन ने एनजीओ की सेवाओं को निलंबित कर दिया है तथा सरकार से एनजीओ के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश की है।
अधिकारियों ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के नोडल अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा को निलंबित कर दिया है।