कर्मचारी आधार-सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिये उपस्थिति दर्ज करें: केंद्र

डीएन ब्यूरो

केंद्र ने शुक्रवार को अपने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से आधार-सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिये अपनी उपस्थिति दर्ज करें।

बायोमेट्रिक (फाइल)
बायोमेट्रिक (फाइल)


नई दिल्ली: केंद्र ने शुक्रवार को अपने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से आधार-सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिये अपनी उपस्थिति दर्ज करें।

सरकारी विभागों और उन कर्मचारियों की ओर से ढिलाई देखे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है जो प्रणाली में पंजीकृत होने के बावजूद उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के कार्यान्वयन की हाल में हुई समीक्षा के दौरान इस बात पर गौर किया गया कि भारत सरकार (जीओआई) के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में तैनात बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी उपस्थिति इस प्रणाली के जरिए नहीं कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और कर्मचारियों (जो पंजीकृत होने के बावजूद उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं) की ओर से लापरवाही/शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ‘‘मंत्रालय/विभाग/संगठन (एमडीओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां तैनात कर्मचारी एईबीएएस का इस्तेमाल कर अपनी उपस्थिति दर्ज करें।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘आदतन देर से आने और कार्यालय से जल्दी जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।’’

आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में, एमडीओ कम ऊंचाई पर या उनके डेस्क पर आसानी से पहुंच योग्य मशीनों को उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था करेंगे।

कोविड-19 के प्रसार के दौरान, एईबीएएस पर उपस्थिति दर्ज करना लंबे समय तक के लिए निलंबित रहा था।

 










संबंधित समाचार