Electoral Bonds: चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, SBI का आवेदन खारिज, जानिये पूरा फैसला

डीएन ब्यूरो

राजनीतिक दलों के चुनावी बॉंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Electoral Bonds
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नई दिल्ली: राजनीतिक दलों के चुनावी बॉंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को कड़ी फटकार लगाई। एसबीआई ने जानकारी देने के लिये कोर्ट से वक्त मांगा था लेकिन कोर्ट ने एसबीआई के आवेदन का खारिज कर दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल यानी 12 मार्च तक चुनावी बांड के सभी आंकड़े उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बांड्स का पूरा विवरण 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।

शीर्ष अदालत ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए पूछा कि जानकारी देने में चार माह का वक्त क्यों चाहिये? 

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि 15 फरवरी को दिये गये आदेश के बाद से मामले अब तक क्या-क्या प्रगति हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि ब्योरा देने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

एसबीआई ने कोर्ट को बताया कि 2019 से 2024 के बीच चुनावी बांड खरीदे गये।  

इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की ओर से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीदारों के साथ-साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी शामिल है।

शीर्ष अदालत ने 30 जून तक वक्त देने की एसबीआई की अपील को खारिज कर दिया और कल कोर्ट में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। 

इस मामले पर 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। 










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