चेन्नई: ईडी ने फेमा के तहत जब्त की प्रदीप कोठारी की करोड़ों की संपत्ति

डीएन संवाददाता

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत उद्योगपति प्रदीप डी. कोठारी की 1.59 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की है।

फाइल  फोटो
फाइल फोटो


चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत उद्योगपति प्रदीप डी. कोठारी की 1.59 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की है।

ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि बिना अनुमति के विदेशों में संपत्ति जमा करने वालों के खिलाफ जांच के दौरान यह संपत्ति जब्त की है।

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ईडी के अनुसार, कोठारी के जीनियस फाउंडेशन के नाम से एचएसबीसी बैंक खाते में जेनेवा से 352,258.25 डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा जमा होने के खिलाफ फेमा के तहत जांच की गई।

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ईडी ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि विदेशी बैंक में जमा यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति लिए बगैर और आयकर अधिकारियों के समक्ष घोषित किए बगैर रखी गई थी।

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ईडी के अनुसार, कोठारी इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाए कि बैंक खाते में जमा धनराशि को वापस भारत भेज दिया गया था।
 










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