श्रीनगर में ड्रग तस्कर पर NDPS अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई

श्रीनगर पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में अवैध तस्करी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी ख़बर

Updated : 21 March 2025, 1:42 PM IST
google-preferred

श्रीनगर: पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम में अवैध तस्करी की रोकथाम के अंतर्गत एक कथित मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने कहा कि सिरहामा श्रीगुफवारा निवासी इश्फाक अहमद मीर मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय रूप से संलिप्त पाया गया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

पुलिस के एक बयान में कहा कि "गहन जांच और पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करने के बाद, पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत उनकी हिरासत के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त की गई।"

उचित कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, आरोपी को सेंट्रल जेल कोट भलवाल, जम्मू में रखा गया।

इस बीच, अनंतनाग जिले में पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दो कथित कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों की 75 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की।

पुलिस ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्होंने सतकीपोरा निवासी तारिक अहमद लोन की एक कनाल जमीन के साथ सीमेंट-कंक्रीट का चबूतरा भी कुर्क किया।

पुलिस ने कहा कि "लगभग 60 लाख रुपये की कीमत वाली संपत्ति की पहचान अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन श्रीगुफवारा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 48/2019 दर्ज है।"

एक अलग कार्रवाई में, अनंतनाग के बिजबेहरा थाना पुलिस ने वाघामा के गुलजार अहमद राथर की व्यावसायिक दुकानें जब्त की गई।

पुलिस ने कहा कि "यह कुर्की एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 227/2024 के संबंध में की गई है, जो बिजबेहरा पुलिस स्टेशन में दर्ज है। 15 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति की पुष्टि मादक पदार्थ से जुड़ी गतिविधियों से हुई है।"

Published : 
  • 21 March 2025, 1:42 PM IST

Advertisement
Advertisement