Uttar Pradesh: दहेज हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनाई दस साल सश्रम कारावास की सजा
कौशांबी जिले की एक अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
कौशांबी: कौशांबी जिले की एक अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) आभा पाल की अदालत ने आरोपी राकेश कुमार को 10 साल सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
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पुलिस अधीक्षक (एसपी) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में बताया कि छह जून, 2015 को कौशांबी जिले के सैयद सरावां निवासी सुरेश चंद्र ने जिले के पिपरी थाना को सूचना दी कि जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के ही असरावल कला निवासी उनके दामाद राकेश कुमार ने उनकी बेटी को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है।
एसपी ने बताया कि इस संबंध में थाना पिपरी में आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने विवेचना पूरी की और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
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अधिवक्ता त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी और यह भी कहा कि अर्थदंड नहीं अदा करने पर दोषी को नौ माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।