चिकित्सक व कंपाउंडर पर गैर इरादतन हत्या का आरोप, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया केस

महराजगंज जनपद के फरेंदा तहसील अंतर्गत एक चिकित्सक व कंपाउंडर पर गैर इरादतन हत्या के आरोप ने कोर्ट ने बडा फैसला सुनाया है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 3 April 2024, 11:25 AM IST
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फरेंदा (महराजगंज): न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा के आदेश पर पुलिस ने कस्बे के एक निजी हास्पिटल के चिकित्सक डा. वी.डी. पाठक व कंपाउंडर शैलेंद्र मौर्य के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। 
यह रहा पूरा मामला 
फरेंदा के मथुरा नगर टोला शनिचरहिया निवासी गंगाराम गौड ने बताया कि गांव बडहरा, परसौनी थाना लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर निवासी उसकी बहन मनीषा गौड घर आई थी। उसे 30 अगस्त 2023 को दिन में प्रसव पीड़ा हुई थी।

इलाज के लिए धानी ढाला स्थित पाठक हास्पिटल में ले गए। जहां आपरेशन के बाद बच्ची का जन्म हुआ।

31 अगस्त की भोर में बहन की हालत बिगड़ गई। उस दौरान अस्पताल में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। और न ही कोई सुविधा थी। स्वजन ने कंपाउंडर शैलेंद्र मौर्य को बुलाया। उसने चिकित्सक के कहने पर इंजेक्शन लगा दिया।

जिसके बाद बहन के मुंह व नाक से सफेद झाग निकलने लगा। उसके बाद भी चिकित्सक इलाज के लिए नहीं आए और मेरी बहन मनीषा ने दम तोड़ दिया। 
बोले थानाध्यक्ष 
इस संबंध में फरेंदा थानाध्यक्ष अंकित सिंह ने बताया कि चिकित्सक व कंपाउंडर के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच की जा रही है।