District Court: नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने करीब आठ वर्ष पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्‍कार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 23 January 2024, 6:19 PM IST
google-preferred

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने करीब आठ वर्ष पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्‍कार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्‍ता विनय कुमार अरोड़ा ने बताया कि मुजफ्फरनगर की पॉक्सो (अधिनियम) अदालत की विशेष न्यायाधीश अंजली कुमार सिंह ने आरोपी पप्पू को 17 वर्षीय एक लड़की का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया और दस साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पप्पू पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह भी पढ़ें: कोर्ट कार्यवाही को बीच में छोड़ अधिवक्ता गये नमाज पढ़ने, जानिये अदालत का रुख

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अरोड़ा ने घटना के संदर्भ में बताया कि 18 अप्रैल 2016 को जिले के रतनपुरी पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय एक लड़की का अपहरण कर आरोपी पप्पू ने उसके साथ तब बलात्कार किया था जब वह अपने घर में अकेली थी।

यह भी पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया

उन्होंने बताया कि इस मामले में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मंगलवार को पप्पू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।