Rath Yatra: सुप्रीम कोर्ट ने जग्गनाथ पुरी रथ यात्रा को दी मंजूरी, लेकिन करना होगा इन शर्तों का पालन
जग्गनाथ पुरी रथ यात्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। देश की शीर्ष अदालतने कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है। पढिये पूरी खबर..
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसएबोब़डे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय खंडपीठ ने जग्गनाथ पुरी रथयात्रा को लेकर सोमवार को सुनवाई की। देश की शीर्ष अदालत ने रथ यात्रा को सशर्त मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा के संबंधित कुछ शर्तों का अनिवार्य पालन करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान तीन सदस्यीय खंडपीठ में सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधी जस्टिस एसए.बोबड़े, जस्टिस एएस.बोपन्ना, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल रहे। इससे पहले एकल खंडपीठ में रथयात्रा की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई की गयी।
सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ पुरी में 23 जून को होने वाली रथयात्रा को कोरोना महामारी के कारण 18 जून को ही रोक लगा दी थी। लेकिन शीर्ष अदालत के इस फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं और कोर्ट से अपने पूर्व के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत सहमत हो गई, जिस पर सुनवाई के दौरान आज फैसला किया गया।
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कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर समिति ने पहले ही केंद्र सरकार से इस संदर्भ में चर्चा की थी। इसमें यह फैसला लिया गया था कि आम भक्तों को यात्रा में शामिल नहीं किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए अब जिले को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यात्रा में शामिल होने वाले सीमित लोगों को भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। रथ तैयार करने वाले गरबाड़ू पहले से ही मास्क लगाकर काम कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रथयात्रा के दौरान पुरी में भीड़ ना हो इसलिए आज रात 9 बजे से ही पूरे पुरी जिले को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। बुधवार 2 बजे तक जिले के बाहर से कोई भी शख्स पुरी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस दौरान पुरी की सभी दुकानें और सभी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। इसका मकसद यह है कि रथयात्रा के दौरान भीड़ कम हो और कोरोना संक्रमण को रोका जा सके।
इससे पहले देश की शीर्ष अदालत ने कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के चलते इस साल भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को रोकने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए इस साल इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक गैदरिंग संभव नहीं है। जनता के स्वास्थ्य, उसके हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस साल रथ यात्रा को अनुमति नही दी जा सकती है। महामारी के समय ऐसे आयोजन नहीं हो सकते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना ज़रूरी है।
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गौरतलब है कि श्री जगन्नाथ मंदिर से यह यात्रा इस साल 23 जून से निकलनी थी। नौ दिन तक चलने वाली रथ यात्रा में हर साल 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं।
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस बार यात्रा पर रोक लगाई गई है। इससे पहले तय हुआ था कि श्रद्धालुओं के बिना 23 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन अब अदालत ने इस पर रोक लगा दी है।