सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तलब किये चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी दस्तावेज, जानिये पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों को तलब किया है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिये क्या कहा शीर्ष अदालत ने
नई दिल्ली: चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर देश की शीर्ष अदालत सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों को तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम यह देखना चाहते हैं कि अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी लेकिन मामले में सुनवाई शुरू होने के तीन दिन के भीतर ही नियुक्ति हो गई। हम जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? अगर ये नियुक्ति कानूनी है तो फिर घबराने की जरूरत है।
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सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उचित होता कि यदि अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना होती।
दरअसल, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने संविधान पीठ के सामने गत गुरुवार को ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार ने एक सरकारी अफसर को वीआरएस देकर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। जबकि हमने इसे लेकर अर्जी दाखिल की थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि इस नियुक्ति से संबंधित फाइलें पेश करें ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई हंकी पैंकी नहीं हुआ?